Thursday, September 5, 2013

केबिनेट का दागियों को तोहफा, लड़ सकेंगे चुनाव

नई दिल्ली। कोई भी शख्स चाहे जितना बड़ा दागी हो, उसे चुनाव लड़ने से अब कोई नहीं रोक सकेगा। राजनीति से गंदगी साफ करने के सुप्रीम कोर्ट के हालिया ऎतिहासिक फैसले के खिलाफ केन्द्र सरकार ने गुरूवार को बड़ा दांव खेल ही दिया। केंद्रीय केबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दागियों के चुनाव लड़ने पर लगाई गई रोक हटाने को मंजूरी दे दी।



सरकार शीर्ष अदालत के फैसले के खिलाफ जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 62 (5) में बदलाव करने जा रही है। बदलाव होते ही कोई भी अपराधी शख्स चुनाव में ताकत आजमाने के लायक हो जाएगा। इतना ही नहीं, सजा मिलने और वोट देने का अधिकार छिन जाने के बावजूद भी कोई भी शख्स चुनाव लड़ सकेगा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में गुरूवार को हुई केंद्रीय केबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया। 

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