जोधपुर. दुष्कर्म के आरोपी आसाराम की जमानत अर्जी खारिज हो गई। उन्हें 15 सितंबर तक जेल में ही रहना होगा। याचिका खारिज करते हुए बुधवार को जोधपुर कोर्ट के सेशन जज मनोज कुमार ने कहा कि मामला नाबालिग के यौन शोषण का है। यह अपराध क्रिमिनल लॉ (अमेंडमेंट) 2013 की धारा 375-सी की परिधि में आता है। उधर आसाराम के सेवादार शिवा को पुलिस ने बुधवार को फिर कोर्ट में पेश किया, जहां उसकी रिमांड अवधि चार दिन और बढ़ा दी गई। आसाराम के वकील अब हाईकोर्ट में याचिका लगाने का मन बना रहे हैं।
‘तुम्हे सर्किल ऑफिसर बनवा दूंगा, मुझे छोड़ दो..’
‘तुम्हें सर्किल ऑफिसर बनवा दुंगा, मुझे छोड़ दो..’ आसाराम ने यह प्रलोभन जोधपुर पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर को उस समय दिया, जब पुलिस उन्हें इंदौर में गिरफ्तार करने के बाद फ्लाइट से जोधपुर ला रही थी। यौन शोषण के आरोप से घिरे आसाराम ने पहले तो अपने रसूखात की धौंस दिखाकर जोधपुर पुलिस टीम को प्रभावित करने की कोशिश की। जब इसमें सफल नहीं हुए तो इंदौर से दिल्ली की फ्लाइट में उनके साथ बैठे एसआई सत्यप्रकाश को आसाराम ने कहा कि वह उन्हें छोड़ दे।
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