नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने कहा है कि 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ उसकी सहमति से यौन संबंध स्थापित करना यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण कानून (पोक्सो) के तहत अपराध नहीं है।
अदालत ने पुलिस और दिल्ली महिला आयोग की इस दलील को ठुकरा दिया कि पोक्सो कानून के तहत किशोर लड़की के साथ किसी भी प्रकार के यौन रिश्ते स्थापित करने पर पूरी तरह पाबंदी है।
आगे पढ़िए अदालत ने अपने फैसले में बच्चों से संबंधित पोस्को कानून के बारे में और क्
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